भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जानकारी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जानकारी अनुच्छेद क्या होता है अनुच्छेद की परिभाषा हिंदी में जाने Article 1 to 395 in Hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जानकारी
- अनुच्छेद 1 - यह घोषणा करता है कि भारत राज्यो का संघ है
- अनुच्छेद 3 - संसद विधि द्वरा नए कानून बना सकती है तथा पहले से अव्यस्तिथ राज्यो के क्षेत्रो, सीमाओ, एंव नामो मे परिवर्तन कर सकती है
- अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारम्भ होने के समय भारत मे रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहा के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत मे हुआ हो, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारम्भ के समय भारत मे रह रहे हो.
- अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित रहेगी
- अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा
- अनुच्छेद 74 - एक मंत्रीपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एंव सुझाव के आधार पर राष्टपती अपने कार्य करेगा | राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनविर्रचार को आवशयक समझ सकता है पर पुनविर्रचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा | इससे संबन्धित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यालय मे नहीं की जाएग
- अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति दावरा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी
- अनुच्छेद 78 - प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एंव विधायी मामलो तथा मंत्रीपरिषद के निर्णयो के संबंध मे राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे
- अनुच्छेद 86 - इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसंद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है
- अनुच्छेद 108 - यदि किसी विधेयक के संबंध मे दोनों सदनो मे गतिरोध उत्पन्न हो गया ह तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है
- अनुच्छेद - 112 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसंद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा
- अनुच्छेद 123 - संसंद के अवकाश [ सत्र नहीं चलने की स्थिति ] मे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
- अनुच्छेद 124 - इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायलय के गठन की व्याख्या है
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