बंदूक का लाइसेंस कैसे बनवाए BANDOOK KA LICENCE KAISE BANAYE

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अगर आप भी बन्दुक का लाइसेंस चाहते है, तो शस्त्र लाइसेंस उत्तर प्रदेश 2022 नियमावली पीडीऍफ़ के प्रारूप में जाने

बंदूक का लाइसेंस कैसे बनवाए BANDOOK KA LICENCE KAISE BANAYE

सुरक्षा के लिहाज से बंदूक खुद के पास हो कोई गलत बात नहीं ऐसे में अगर आपकी भी चाह बंदूक रिवाल्वर या राइफल रखने की है तो आज बता रहे है तरीका कैसे बंदूक रिवाल्वर या हथियार कैसे खरीद सकते है? बंदूक रखने के लिए बन्दूक का लाइसेन्स लेना पड़ता है क्योकि बिना लाइसेन्स हथियार रखना गैरकानूनी है

बंदूक या हथियार रखने की चाह जो रखते है उन्हे पहले फार्म ए भरना होगा जो हथियारों के नियम 1962 के तहत आता है यह फार्म भरकर किसी भी प्रकार का हथियार या बंदूक लिया जा सकता है
अगर आप बंदूक रखने की सोच रहे है तो लाइसेन्स के लिए एप्लिकेशन फार्म को वैबसाइट से डाउनलोड कर सकते है फिर फार्म के साथ सहायक दस्तावेज़ को लगाकर लाइसेन्स देने वाले ऑफिस मे जमा कर सकते है जो आपके इलाके के डीएम या डिप्टी कमिशनर या पुलिस कमिश्नर के तहत आते हो

बंदूक का लाइसेंस कैसे बनवाए

बंदूक का लाइसेंस कैसे बनवाए BANDOOK KA LICENCE KAISE BANAYE शस्त्र लाइसेंस उत्तर प्रदेश 2023 नियमावली PDF :

आम नागरिकों के लिए 3 प्रकार के बंदूकों के लिए लाइसेन्स बनाते है पहला शॉर्टगन, हैंडगन, एंव स्पोर्टिंग गन साथ ही एक व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक 3 बंदूकों का लाइसेन्स लिया जा सकता है

लेकिन यह अभी तह नहीं किया गया कि कौन से बंदूक का लाइसेन्स दिया जाएगा। तो आप इन 3 तरह के बंदूकों से कोई भी 3 बंदूक ले सकते है जैसे - तीनों हैंडगन ले सकते है, दो हैंडगन एंव एक शॉर्टगन ले सकते है इत्यादि

बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन

बंदूक लाइसेन्स मिलने की समय सीमा -
बंदूक लाइसेन्स मिलने की अभी तक कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है क्योकि लाइसेन्स लेना जटिल प्रक्रिया है यह सभी हथियारो के लिए अलग अलग होता है लेकिन जो पहले लाइसेन्स ले चुके है वह बताते है एक महीने के भीतर लाइसेन्स मिल जाता है साथ ही कुछ लोगो को लाइसेन्स मिलने मे एक साला का भी समय लग जाता है

DOCUMENT

बंदूक लाइसेन्स लेने के लिए हथियार और उसकी जरूरत के मुताबिक कई दस्तावेज़ लग सकते है जैसे -
  • आपका पहचान पत्र
  • पता
  • उम्र
  • फिटनेस प्रूफ
  • आपको यह भी जानकारी देनी होगी की कौन सा हथियार या बंदूक आप लेना चाहते है

शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण उत्तर प्रदेश

बंदूक रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस बनवाने के लिए अब आवेदको को 5 हजार रूपए की स्टाम्प ड्यूटी भी चुकानी पड़ेगी। नए अग्नि आयुध अधिनियम -2016 के तहत लागू होने वाली नई व्यवस्था  का उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदकों की बढती संख्या को नियंत्रित करना है

अब तक लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदको को बिना कोई फीस जमा किए आवेदन करने की सुविधा थी नई व्यवस्था के बाद शस्त्र लाइंसेस के आवेदक के साथ पांच हजार रूपए की स्टाम्प ड्यूटी की रसीद दिखाना जरुरी है इसके बाद पुलिस व् चिकित्सकीय रिपोर्ट की अनिवार्यता के बाद लाइसेंस जारी किये जायेंगे

नए अधिनियम में पुराने शस्त्र लाइसेंस का नवनीकरण शुल्क भी एकमुश्त 150 से बढाकर दो हजार कर दिया गया है कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग ने नए संशोधन के आधार पर पुराने शस्त्र लाइसेंसों के नवनीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है

नए शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए किसी शुल्क का प्रावधान नहीं था लेकिन अब 5 हजार की स्टाम्प ड्यूटी चुकाने पर ही नया लाइसेंस बनवाने का आवेदन स्वीकार होगा पंजीयन विभाग ने भी इस दिशा निर्देश को जारी कर दिया है

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