धारा 155 क्या है ?
दंण्ड सहिंता की धारा 155 के अनुसार " गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग" धारा 155 के अनुसार किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर, करने से अन्यथा, इस आशय से करेगा कि एतदद्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा
टिप्पड़ी- गम्भीर और अचानक प्रकोपन से परे किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर किया गया हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है |
अलताफ़ मिया के बाद मे अभियुक्त के विचारण के समय "साक्ष्य कोष्ठ" मे खड़े उसके विपरीत साक्ष्य देने वाले पुलिस उप निरीक्षक पर "अपराधिक बल" का प्रयोग कर उसे आहात कर दिया था | यह अधिनिधारण प्रदान किया गया कि वह इस इस धारा 155 के अंतर्गत दोषी था
टिप्पड़ी- गम्भीर और अचानक प्रकोपन से परे किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर किया गया हमला या आपराधिक बल का प्रयोग इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है |
अलताफ़ मिया के बाद मे अभियुक्त के विचारण के समय "साक्ष्य कोष्ठ" मे खड़े उसके विपरीत साक्ष्य देने वाले पुलिस उप निरीक्षक पर "अपराधिक बल" का प्रयोग कर उसे आहात कर दिया था | यह अधिनिधारण प्रदान किया गया कि वह इस इस धारा 155 के अंतर्गत दोषी था